Fundamental Duties in Indian Constitution भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

 Fundamental duties of India and Indian constitution 

Introduction to 11 Fundamental Duties in India.

What are the 11 fundamental duties?

What are the Importance of fundamental duties ?

Indian constitution , fundamental Duties and rights
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Introduction

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42 वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान कराती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था और उसे सन 1976 में भारत के संविधान में जोड़ दिया गया तथा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 (क) और भाग 4 (क) में रखा गया है।भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पहले 10 से थे और अब 11 हो चुके हैं 11 वां कर्तव्य 86 वां संशोधन करके जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । और भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान मेरठ मौलिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए साथ भारत के प्रत्येक नागरििक का कर्तव्य हैै कि भारत की एकता-अखंडता की 

https://drive.google.com/file/d/1-OmlceTT9yPilkT_xoTDPQZKaqFCx8gB/view?usp=drivesdk


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